लड़की से औरत बनने की ये राह!

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अफ़्रीक़ा और मध्यपूर्व के देशों में ख़तना का दंश झेलती महिलाएं.

कीनिया के पोकोत जनजाति समुदाय में लड़कियों के ख़तने का रिवाज
इमेज कैप्शन, भले ही इस रिवाज पर क़ानून की पाबंदी हो, लेकिन महिलाओं के ख़तना से जुड़ी सामाजिक मान्यताओं में कोई ठहराव आता नहीं दिखता. कीनिया के ग्रामीण इलाक़े कम से कम इसकी पुष्टि करते हुए लगते हैं. पश्चिमी कीनिया के दूरदराज़ के एक गांव में पिछले दिनों हुआ लड़कियों का ख़तना से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहां इस प्रथा की जड़ें कितनी गहरी हैं.
कीनिया के पोकोत जनजाति समुदाय में लड़कियों के खतने का रिवाज
इमेज कैप्शन, ख़तना एक ऐसा धार्मिक संस्कार है जिसमें लड़की की जान भी जा सकती है और कीनिया में इस पर तीन साल पहले ही रोक लगा दी गई थी. एक अनुमान के मुताबिक़ कीनिया की एक चौथाई महिलाएं इस प्रथा का दंश झेल चुकी हैं. इसे रोकने की तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद लोगों में ये मान्यता बनी हुई है कि कोई लड़की ख़तना की राह से गुज़र कर ही औरत बनती है.
कीनिया के पोकोत जनजाति समुदाय में लड़कियों के खतने का रिवाज
इमेज कैप्शन, कीनिया के बारिंगो काउंटी के मारीगत शहर से 80 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में ज़्यादातर पोकोत जनजाति के लोग रहते हैं. यहां के लोगों का कहना है कि ये प्रथा लंबे समय से जारी है और लड़कियों का ख़तना उनकी शादी के लिहाज़ से ज़रूरी है.
कीनिया के पोकोत जनजाति समुदाय में लड़कियों के खतने का रिवाज
इमेज कैप्शन, रंगीन शॉलों में लिपटी लड़कियां जलती उलाव को चारों तरफ़ नाचते-गाते रात गुज़ारती हैं. ये ख़तना की रात का जश्न होता है.
कीनिया के पोकोत जनजाति समुदाय में लड़कियों के खतने का रिवाज
इमेज कैप्शन, महिलाओं के ख़तना से जुड़ी तकलीफ़ों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें उनके जननांग के बाहरी हिस्से को काट दिया जाता है, इसे सिला जाता है ताकि उनकी यौन इच्छाएं कम हो सकें. ख़तना की प्रक्रिया में रेज़र ब्लेड से लेकर टूटा हुआ कांच या फिर क़ैंची तक इस्तेमाल की जाती है.
कीनिया के पोकोत जनजाति समुदाय में लड़कियों के खतने का रिवाज
इमेज कैप्शन, बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनीसेफ़ का कहना है कि अफ़्रीक़ा और मध्य पूर्व के 29 देशों में साढ़े 12 करोड़ महिलाएं इसका शिकार हुई हैं. कीनियाई क़ानून के मुताबिक़ ख़तना प्रक्रिया के दौरान होने वाली मौत पर उम्र क़ैद तक की सज़ा का प्रावधान है.