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एक बलात्कारी को कोर्ट ने क्यों छोड़ दिया
12 साल की लड़की के बलात्कार के आरोप में दोषी पाए गए व्यक्ति को अदालत ने रिहा कर दिया है.
21 साल के डैनियल सीस्लक को जब पुलिस ने बताया कि उनपर जिस लड़की के बलात्कार का आरोप है उसकी उम्र महज़ 12 साल है तो वो फूट-फूट कर रो पड़े.
फैसले को लकेर जज लेडी स्कॉट ने कहा 'मुझे नहीं लगता कि इस मामले में सज़ा की ज़रूरत है या इसमें कोई सार्वजनिक हित है. मेरे विचार में ऐसा करना जुर्म की प्रकृति के लिहाज़ से असंगत होगा.'
2015 में हुई थी मुलाक़ात
डैनियल की उस लड़की से मुलाक़ात जुलाई 2015 एडिनबरा में टैक्सी की कतार में हुई थी. उस वक़्त उनकी उम्र 19 साल थी.
डैनियल का कहना है लड़की ने अपनी उम्र 16 साल बताई थी.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि जुलाई 2015 में वो लड़की अपनी 13 साल की दोस्त के साथ एडिनबरा घूमने आई थी, जहां वो और दोस्तों से मिली और उसने वोदका ख़रीदी.
क़रीब चार बजे लड़की और उसकी दोस्त एक टैक्सी की लाइन में डैनियल से मिले.
कोर्ट की दलील
लड़की ने डैनियल को अपनी उम्र 16 और दोस्त की 17 साल बताई.
डेनियल ने उनको अपने दोस्त की एक पार्टी में चलने का न्योता दिया. यहीं उन्होंने उस लड़की के साथ यौन संबंध बनाए.
कोर्ट में बताया गया कि वो अगली सुबह वहां से चली गई और उसके परेशान होने की कोई बात सामने नहीं आई.
जज लेडी स्कॉट ने डैनियल से कहा कि ये मुकदमा 'कड़ी ज़िम्मेदारी' का था, 13 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी सहमति देने की अनुमति नहीं है.
इस मामले में लड़की ने अपनी उम्र ग़लत बताकर सहमति दी थी.
जज लेडी स्कॉट ने कहा कि इस 'क़ानूनन' अपराध में ''काफी गुंजाइश'' थी और इसमें कई ''असाधारण परिस्थितियां'' थीं.'
उन्होंने कहा कि वो डैनियल को बरी कर एक बेहद असधारण फ़ैसला सुना रही हैं और उन्होंने ग्लास्गो हाईकोर्ट में बलात्कार के आरोपी को तमाम आरोप से बरी कर दिया.
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